नांदेड़ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य नांदेड़ में ‘होला मोहल्ला’ मनाने से रोका तो तलवार से लैस उन्मादी भीड़ ने किया हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल, 14 लोग हिरासत में 30th March 202130th March 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this नांदेड़: महाराष्ट्र के नांदेड़ में कल होली के दिन सोमवार को कोरोना वायरस महामारी के कारण जुलूस निकाले की इजाजत नहीं देने के बाद तलवारों से लैस सिखों की भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 324, 188, 269 के तहत मामला दर्ज किया है.मिली जानकारी के मुताबिक, 64 आरोपियों के खिलाफ दंगा और हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है. नांदेड़ पुलिस ने कहा कि कल नांदेड़ के गुरुद्वारा के बाहर और पुलिसकर्मियों पर हमले के संबंध में 14 लोगों को हिरासत में लिया है. 64 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दंगा और हत्या के प्रयास के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जुलूस निकाले की इजाजत नहीं देने के बाद कोरोना संक्रमण से बेफिक्र, तलवारों से लैस सिखों की उन्मादी भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया जिसमें कम से कम चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे. चार में से एक कांस्टेबल की हालत गंभीर है. एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि तलवारें लिए लोगों की भीड़ गुरुद्वारे से बाहर निकली और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए तथा पुलिसकर्मियों पर हमला किया. इस हिंसा में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.नांदेड़ रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) निसार तंबोली ने बताया कि महामारी के चलते ‘होला मोहल्ला’ का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई. गुरुद्वारा कमेटी को सूचित कर दिया गया था और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वे हमारे निर्देशों का पूरा पालन करेंगे और कार्यक्रम गुरुद्वारा परिसर के अंदर करेंगे.डीआईजीने बताया, हालांकि, जब निशान साहिब को शाम 4 बजे द्वार पर लाया गया तो कई लोगों ने बहस शुरू कर दी और 300 से अधिक युवा दरवाजे से बाहर आ गए, बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिसकर्मी पर हमला करना शुरू कर दिया. तंबोली ने कहा कि चार में से एक कांस्टेबल की हालत गंभीर है. भीड़ ने पुलिस के छह वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए. डीआईजी ने कहा था कि कम से कम 200 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 324, 188, 269 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्यवाई की जाएगी. Post Views: 160