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भ्रष्टाचार मामले में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को विशेष अदालत ने 11 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एक दिन पहले ही अनिल देशमुख को जे जे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। वे शनिवार से अस्पताल में भर्ती थे। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी है। 24 अप्रैल 2021 को सीबीआई ने अनिल देशमुख और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और IPC की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की जांच को ट्रांसफर करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने शीर्ष न्यायालय से मामले की जांच को सीबीआई से लेकर कोर्ट की निगरानी में SIT को सौंपने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि सीबीआई की जांच पक्षपातपूर्ण हो सकती है, क्योंकि राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DG) सुबोध कुमार जायसवाल जांच एजेंसी की कमान संभाल रहे हैं।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का लक्ष्य दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।