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महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने ली कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज

मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को मुंबई के हॉस्पिटल में एंटी-सीओवीआईडी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इधर, राज्य में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ‘वीकेंड लकडाउन’ के साथ अन्य दिनों में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वीकेंड यानी सप्ताहांत लॉकडाउन शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात तक एवं ‘आंशिक लॉकडाउन’ सोमवार से प्रतिदिन रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। 15 अप्रैल को इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वीकेंड लॉकडाउन में अत्यावश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। सार्वजनिक वाहनों को भी कुछ नियमों के साथ छूट दी गई है।
‘आंशिक लाकडाउन’ में रोज रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन इस दौरान भी जरूरी सेवाएं एवं कुछ नियमों के साथ सार्वजनिक वाहन चालू रहेंगे। जैसे आटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ सिर्फ दो सवारियां, टैक्सी में ड्राइवर के साथ सिर्फ तीन सवारियां, बसों एवं लोकल ट्रेनों में सिर्फ बैठने की क्षमता भर सवारियां ही सफर कर सकेंगी।

जानें- क्या है महाराष्ट्र सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन

  • रात 8 से सुबह 7 बजे तक चिकित्सा और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के लिए छूट।
  • दवा, सब्जी-फल और दूध और सब्जी-फल आदि वस्तुओं को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी।
  • अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और कर्मचारियों को टीकाकरण अनिवार्य।
  • होटल तो खुले रहेंगे लेकिन खाना पैक करवाने की सुविधा होगी, रेस्‍टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं।
  • खेती से संबंधित सभी कार्य जारी रहेंगे।
  • सभी बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा घर, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सभागार, और स्विमिंग पूल हुए बंद।
  • बीच, बाग-बगीचे और चौपाटी जैसे सार्वजनिक स्‍थान रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद।
  • ई-कॉमर्स सेवाएं सुबह 7 से रात 8 बजे तक नियमित रूप से जारी रहेंगी।
  • होम डिलीवरी करने वाले 45 साल से बड़े कर्मचारियों को अनिवार्य रूप ये टीका लगवाना होगा।
  • अखबारों की छपाई और वितरण पहले की तरह जारी रहेगा लेकिन विक्रेताओं को टीकाकरण लगवाना अनिवार्य होगा।
  • कोरोना संक्रमित होने पर मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी, बीमार मजदूर को छुट्टी के दिन का भी वेतन देना होगा। कर्मचारियों की कोरोना जांच की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी।
  • किसी सोसायटी में पांच से ज्‍यादा कोरोना संक्रमित पाये जाने पर इमारत को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  • वहीं 45 से कम आयु वर्ग कर्मचारियों के लिए कोरोना RT-PCR जांच रिपोर्ट आवश्यक होगी जो 15 दिन के लिए मान्‍य होगी ये नियम 10 अप्रैल से लागू होगा।