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महाराष्ट्र में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू, नियमों का उल्लंघन करने पर देना पड़ सकता है 200 से एक लाख रुपए तक का जुर्माना!

मुंबई,(राजेश जायसवाल): महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर यातायात अपराधों के लिए शमन शुल्क (मौके पर ही चालान का भुगतान) में वृद्धि की है। इससे राज्य में अब यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। यातायात नियमों का पालन न करने वालों को अलग-अलग मामलों में 200 रुपए से एक लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रदेश के परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे के अनुसार, जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वाहन चालक नियमों का पालन करके हुए गाड़ी चलाएंगे। इसी तरह नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) भी रद्द किया जा सकता है।
बता दें कि इसके पहले पूर्व की फडणवीस सरकार के समय प्रदेश के तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने मोटन वाहन अधिनियम को लागू करने का विरोध किया था। रावते का कहना था कि जुर्माने की राशि काफी अधिक होने के चलते वाहन चालकों में काफी नाराजगी है। जिसके बाद प्रदेश में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब से मोटन वाहन अधिनियम को लागू करने का आग्रह किया था।