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मुंबई: शख्स ने समलैंगिकता छिपाकर की शादी, हनीमून पर मेल पार्टनर को भी साथ ले गया! पत्नी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

मुंबई/ठाणे: ठाणे सेशन कोर्ट ने गत 5 अप्रैल को कथित तौर पर अपनी पत्नी से समलैंगिक होने की बात छिपाकर उसको धोखा देने के मामले में नवी मुंबई के एक (32) वर्षीय शख्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को प्रभावित करने के लिए फर्जी जॉब लेटर बनाकर दिखाया. इसके अलावा उस पर आरोप है कि पिछले साल जब वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गया था तो अपने एक समलैंगिक साथी को भी आमंत्रित किया था.
ठाणे अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश आरएस गुप्ता ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि आरोपी ने धोखाधड़ी करने के इरादे से, शिकायतकर्ता के माता-पिता को गलत तरीके से वित्तीय नुकसान पहुंचाया और साथ ही शिकायतकर्ता के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाई.
आरोपी शख्स और महिला शिकायतकर्ता (30) ने ऑनलाइन मुलाकात के बाद पिछले साल नवंबर में शादी की थी.

लड़की को इंप्रेस करने के लिए दिखाया 14 लाख सालाना का फर्जी जॉब लेटर
एफआईआर में महिला ने कहा है कि उसे अपने पति के होमसेक्सुअल होने के बारे में उसके मोबाइल फोन पर प्राप्त व्हाट्सएप संदेशों और वीडियो के जरिए पता लगा. पता चला कि वह मुंबई के 2 पुरुषों के साथ रिलेशनशिप में था. महिला के मुताबिक, जब उसने मुद्दे को उठाया तो उसके होमसेक्सुअल पति ने चाकू दिखाकर उसे डराया-धमकाया था. महिला के वकील सागर कदम ने बताया कि शादी से पहले आरोपी ने उनकी मुवक्किल को 14 लाख रुपये सालाना वेतन का फर्जी जॉब ऑफर लेटर दिखाया था.

बचाव पक्ष के वकील ने महिला पर लगाया शख्स को बदनाम करने का आरोप
सागर कदम के साथ अभियोजक वीए कुलकर्णी ने अदालत के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए कि आरोपी ने शादी से पहले इस तथ्य को दबाया कि वह समलैंगिक है और शिकायतकर्ता को धोखा दिया. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि महिला का इरादा उनके मुवक्किल को बदनाम करने और परेशान करने का है. उन्होंने कोर्ट से आरोपी शख्स की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर उसे राहत देने की मांग की. लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी.