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राखी सावंत को अश्लील वीडियो मामले में राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को जारी किया ये निर्देश

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को एक्ट्रेस राखी सावंत के खिलाफ शर्लीन चोपड़ा द्वारा दर्ज मामले में अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राखी सावंत के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी पर एक फरवरी तक रोक लगा दी है। शर्लीन चोपड़ा ने कथित तौर पर उसका अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित और प्रदर्शित करने के लिए राखी सावंत के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था।
बता दें कि राखी सावंत ने सोमवार को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति एम.एस. कर्णिक की एकल पीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। राखी के अधिवक्ता ने सोमवार को अदालत को बताया कि नवंबर 2022 में अभिनेत्री के खिलाफ यह मामला दर्ज किए जाने के समय से वह इस मामले में पुलिस के साथ सहयोग कर रही है। राखी सावंत को मुंबई पुलिस ने कुछ घंटे के लिए गिरफ्तार किया था लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पूछताछ के दौरान एक्ट्रेस ने पुलिस को अपना फोन जमा करा दिया है।