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मुंबई: नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने वाले टीचर को 10 साल की सजा

मुंबई: रायगढ़ जिले के पनवेल में एक शिक्षक को वर्ष 2015 में जनवरी से जून के बीच अपनी नाबालिग छात्रा से बार-बार बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए अलीबाग की एक अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई।
बता दें कि बलात्कार की घटना सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था। मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में लोगों ने आक्रोश भी जाहिर किया था।
अक्षय रंगाराव पाटिल (उस समय 22) पर विशेष पॉक्सो जज वर्षा मोहिते ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोजन अधिकारी अश्विनी बांदीवाडेकर ने कहा, नौवीं कक्षा की छात्रा (15) पाटिल से ट्यूशन लेती थी। उसी दौरान वर्ष 2015 में जनवरी और जून माह के बीच उससे कई बार बलात्कार किया। इस घटना से संबंधित मामला खांडेश्वर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। बांदीवाडेकर ने बताया कि मामले में छह लोगों ने गवाही दी।
उधर, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में छह साल की मासूम से हैवानियत के बाद हत्या के आरोपी को हाल ही में अदालत ने छह महीनों के भीतर फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की जल्द जांच और सुनवाई में सभी के सहयोग से जल्द फैसला मुमकिन हो सका।