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निर्भया कांड: पवन जल्लाद बोले- फांसी के मेहनताने से करूंगा बेटी की शादी…

मेरठ: निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटकाने के लिए पवन जल्लाद तैयार हैं। उन्होंने इस मामले में कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया कांड के गुनहगारों को मैं फांसी दूंगा। पवन का कहना हैं, फांसी के एवज में मिलने वाले मेहनताने से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा।
बता दें कि सरकारी योजना में मेरठ की कांशीराम कालोनी में मिले एक मकान में पवन जल्लाद अपने परिवार के साथ रहते हैं। पवन के सात बच्चे हैं जिनमें पांच बेटियां और दो बेटे हैं। पवन के चार बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटी के लिए रिश्ते की तलाश की जा रही है। इसी बीच पवन को निर्भया कांड के गुनहगारों को फांसी देने के लिए बुलाया है।
पवन जल्लाद को मेरठ जेल प्रशासन की ओर से पांच हजार रुपये का मासिक मानदेय मिलता है। जेल सूत्रों के मुताबिक एक फांसी के लिए जल्लाद को 25 हजार रुपये मेहनताने के तौर पर मिलते हैं। इस तरह चार फांसी लगाने का मेहनताना पवन को लगभग एक लाख रुपये मिलेंगे। पवन का कहना है हैं, इस पैसे को बेटी की शादी में खर्च करूंगा। चार बेटियों की शादी का भी कुछ कर्ज भी है, उसको भी उतार दूंगा।

जल्द होगी पवन जल्लाद की स्वास्थ्य जांच
जेल प्रशासन ने गुरुवार को भी पवन जल्लाद को बुलवाया था। उनकी उपस्थिति दर्ज करने के बाद वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने उनसे बातचीत की। जल्द ही पवन के स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी, ताकि फांसी के समय तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें।
पवन जल्लाद को फिलहाल रोजाना जेल बुलाया जा रहा है। उसे पूरी तरह तैयार किया जा रहा है, ताकि वह मानसिक रूप से मजबूत बना रहे। जब भी दिल्ली सरकार बुलावा भेजेगी, उसे भेज दिया जाएगा। -आनंद कुमार, डीजीपी जेल

निर्भया के दरिंदे विनय शर्मा ने फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की क्यूरेटिव पेटिशन
निर्भया के चार दरिंदों में से एक विनय शर्मा ने फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की क्यूरेटिव पीटिशन दायर की है। विनय शर्मा का कहना है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की सजा देने के लिए 22 जनवरी की तारीख तय करने वाला जो फैसला दिया है, उसमें कई खामिया हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि याचिका पर सुनवाई कब होगी।
बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में निर्भया दुष्कर्म केस का दोषियों – विनय, पवन, मुकेश और अक्षय कुमार के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था।
पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों के वकील ओपी सिंह ने कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं निर्भया के परिवार के वकीलों की दलील थी कि सभी दोषी तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने कह चुके हैं कि वे दया याचिका दायर करना नहीं चाहते हैं। बहरहाल, जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करता है या नहीं, यह सबसे अहम है। यदि सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज करता है तो 22 तारीख को सुबह 7 बजे फांसी देने के आदेश का पालन किया जाएगा। वहीं यदि सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार कर लेता है तो फांस टल भी सकती है। एक और बात यह है कि अभी सिर्फ विनय ने याचिका दायर की है। शेष तीन आरोपी भी अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दोषियों के वकीलों की कोशिश होगी कि 22 जनवरी को होने वाली फांसी को टाल दिया जाए।