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महाराष्ट्र: रेपिस्ट के लिए नया कानून लाएगी सरकार: गृहमंत्री

मुंबई/आंध्रप्रदेश: रेपिस्ट को 21 दिन में सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार नया कानून लाने जा रही है। आंध्रप्रदेश की तरह राज्य में भी विशेष कानून बनाने की तैयारी की गई है। विधानमंडल का बजट अधिवेशन 24 फरवरी से होने वाला है। इस अधिवेशन में ही विशेष कानून के संबंध में विधेयक पारित कराने की तैयारी है। राज्य में पहले ही यह कानून बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन हिंगणघाट में प्राध्यापिका अंकिता पिसुड्डे को जलाने के मामले के बाद कानून बनाने की प्रक्रिया को तेजी दी गई है। गौरतलब है कि आंध्रप्रदेश में महिला अत्याचार रोकने के उद्देश्य के साथ दिशा अधिनियम बनाया गया है। उस अधिनियम की जानकारी लेने के लिए राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख गुरुवार को आंध्रप्रदेश में थे। उन्होंने आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वायएस जगनमोहन रेड्डी व गृहमंत्री मेखाथोटी सुचरिता व पुलिस महासंचालक से दिशा अधिनियम के बारे में चर्चा की। गृहमंत्री देशमुख के साथ अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, पुलिस महासंचालक सुबोध जायसवाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, विशेष पुलिस महानिरीक्षक दोरजे थे। आंध्रप्रदेश की महिला व बालविकास मंत्री तनेजी वनिता, मुख्य सचिव नीलम साहनी, पुलिस महासंचालक गौतम संवाग, अपर पुलिस महासंचालक ए.रविशंकर से भी चर्चा की।

जल्द तैयार होगी रिपोर्ट
चर्चा में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि आंध्रप्रदेश के दिशा कानून के अध्ययन के बारे में विशेष पुलिस महानिरीक्षक अश्वती दोरजे के नेतृत्व में 5 अधिकारियों की टीम बनायी गई है। वह टीम 8 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। उस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जायेगा। विधानमंडल के अधिवेशन में नया कानून बनाने का प्रयास किया जायेगा।

क्या खासियत है दिशा कानून में
सरकार ने महिला अत्याचार व लैंगिग शोषण के अपराधों को रोकने के उद्देश्य के साथ दिशा एक्ट अर्थात आंध्रप्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंटमेंट एक्ट-2019 बनाया है। हैदराबाद में महिला चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म व उसे जलाये जाने की घटना के बाद यह एक्ट बनाया गया। इस कानून में दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा का भी प्रावधान है। कानून के तहत दुष्कर्म व महिला अत्याचार से संबंधित अपराधों की शिकायत दर्ज होने पर 7 दिन में पुलिस चार्जशिट तैयार कर लेती है। 21 दिन में निचली अदालत में सुनवाई शुरु हो जाती है।