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ठाणे: नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 7 साल की सजा

ठाणे: ठाणे जिले के भिवंडी कस्बे में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में जिला अदालत ने 31 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार जिला न्यायाधीश आर आर वैष्णव ने कासिम अंसारी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसपर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि यह घटना 31 जुलाई 2014 को हनुमान नगर में हुई थी, जहां आरोपी ने 13 वर्षीय पीड़िता को फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि अंसारी ने नाबालिग लड़की को धमकी दी कि अगर उसने इस बात की जानकारी किसी को दी तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
हालांकि, पीड़िता ने बाद में अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी जिसके बाद भिवंडी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई।