ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य

महाराष्ट्र सरकार ने दी ‘अप्रैल फूल’ डे को लेकर चेतावनी, गलत अफवाह फ़ैलाने पर जाना पड़ सकता है जेल

मुंबई: कोरोना वायरस के मद्देनज़र देशभर में लॉकडाउन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल यानी कि ‘अप्रैल फूल’ डे को लेकर चेतावनी जारी की है।
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि एक अप्रैल को ‘अप्रैल फूल’ बनाने के लिए किसी तरह की अफवाह या प्रैंक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देशमुख ने कहा कि एक अप्रैल को लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए अगर किसी तरह की अफवाह फैलाई गई या प्रैंक किया गया तो दोषी के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले पुणे पुलिस भी इस बारे में चेतावनी जारी कर चुकी है। पुणे पुलिस ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नेटिफिकेशन में कहा गया है कि अप्रैल फूल के नाम पर अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर मजाक के नाम पर अफवाह फैलाने या कोरोनो वायरस को लेकर गलत जानकारी फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत व्यक्ति को 6 महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।

प्रावासी श्रमिकों से भी मिलने पहुंचे गृहमंत्री, बांटे भोजन के पैकेट
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख मंगलवार को उन प्रावासी श्रमिकों से भी मिलने पहुंचे जिन्हें भायखला स्थित रिचर्डसन क्रू्डास परिसर में आश्रय दिया गया है। ये श्रमिक कोरोना वायरस प्रसार पर रोक के लिए लगाये गए लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए हैं और इनका शहर में कोई स्थायी आवास नहीं है। उन्हें इस राहत केंद्र में रखा गया है। मंत्री ने इन श्रमिकों को भोजन के पैकेट भी वितरित किये।
गृहमंत्री देशमुख ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई भी श्रमिक लॉकडाउन की वजह से भूखा नहीं रहे।