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महाराष्ट्र के इन 3 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में होगी शराब की होम डिलीवरी

मुंबई: महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी कराने का फैसला किया है. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य के तीन इलाकों को छोड़कर हर जगह शराब की होम डिलीवरी की जाएगी.
मुंबई सिटी, औरंगाबाद जिला और बीड में शराब की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. बीते 24 घंटे में 37200 लोगों तक डिलीवरी के जरिए लोगों को शराब पहुंचाई गई.
शराब की होम डिलीवरी के लिए कुछ शर्तें भी तय किए गए हैं, जिनका सख्ती से पालन करना होगा. एक दुकान का मालिक शराब पहुंचाने के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति नहीं कर सकता है. एक व्यक्ति एक बार में 24 बोतल से अधिक शराब नहीं ले सकता है. उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, सरकार ने यह भी आदेश दिया कि दुकान मालिक बोतल पर छपी कीमत से ज्यादा नहीं ले सकता.

होम डिलीवरी का मकसद दुकानों पर भीड़ कम करना
इससे पहले जानकारी दी गई थी कि जिन लोगों को पीने की अनुमति है, वही होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं. शराब की दुकानों पर फोन से ऑर्डर दिया जा सकेगा. शराब की दुकानों को पांच मई से खोलने की इजाजत दी गई थी.
गौरतलब है कि लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद खुली शराब की दुकानों के बाहर लम्बी भीड़ लगने लगी थी. अधिकारियों के मुताबिक होम डिलीवरी का मकसद शराब की दुकानों पर भीड़ कम करना और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है.