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महाराष्ट्र अनलॉक-1: मुंबई में अब पहले की तरह खुलेंगी दुकानें, दफ्तरों में जा सकेंगे कर्मचारी

मुंबई: महानगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र को शुक्रवार से कुछ और छूट मिलने जा रही हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के तहत आने वाले शहरों मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा-भायंदर, वसई- विरार, अंबरनाथ, बदलापुर और भिवंडी रहने वाले लोग अब बिना किसी प्रतिबंध के एक शहर से दूसरे शहर आ-जा सकेंगे। दुकानदार भी पूरे समय तक दुकानें खोल सकेंगे।
लॉकडाउन-5 के लिए जारी गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आवाजाही को खोलने का आदेश गुरुवार को पारित किया है। अब तक सिर्फ जरूरी सेवाओं और इमर्जेंसी ट्रैवल पास के आधार पर ही इन महानगरपालिका क्षेत्रों में रहने वालों को एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने की इजाजत थी। आम लोगों के यात्रा करने पर प्रतिबंध था। सरकार ने गुरुवार को यह प्रतिबंध हटा लिया था।

सरकार ने व्यापारियों को पूरे समय तक दुकानें खुली रखने की भी इजाजत दे दी है। दुकानों के निश्चित समय तक खुलने का प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। लॉकडाउन से पहले दुकानदार जितने समय तक दुकानें खोलते थे, उतने ही समय तक वे अब दुकानें खोल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने, बाजार में भीड़ न होने देने और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए लॉकडाउन-5 के तहत जारी की गई गाइडलाइंस में दुकानों को खोलने का ऑड-ईवन का फॉर्म्युला लागू रहेगा। इसके तहत, 30 जून तक एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकानें और दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जा सकेंगी।
गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में आर्थिक नगरी मुंबई पूरी तरह से ठप्प पड़ गई थी। इससे अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। बीएमसी ने इस संदर्भ में पहले ही आदेश पारित किया है। दुकानों को लेकर वॉर्ड स्तर पर दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

स्कूल-कॉलेजों के ऑफिस खुलेंगे
स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शैक्षणिक कार्य को छोड़कर सिर्फ ऑफिस के कामकाज के लिए अपने ऑफिस खोल सकेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई, पाठ्यक्रम के निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और परीक्षा परिणामों को तैयार करने का काम सुचारू रूप से किया जा सके। इन सभी कामों के लिए जिन कर्मचारियों की जरूरत है उन्हें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बुलाने की इजाजत सरकार ने दे दी है।

दफ्तरों में जा सकेंगे कर्मचारी
लॉकडाउन के चलते प्राइवेट कंपनियों के दफ्तरों में लंबे समय से अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकार ने गुरुवार को जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उनके मुताबिक 8 जून से निजी दफ्तरों में 10 कर्मचारी या 10 प्रतिशत कर्मचारी, दोनों में से जो भी ज्यादा हैं, उन्हें काम पर बुलाया जा सकता है।

अब पाठकों को घर पर मिलेंगे अखबार
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सरकार ने 7 जून से पूरे राज्य में अखबारों की छपाई और वितरण को मंजूरी दे दी है। अब सोमवार से अखबार अपने पाठकों के घर के दरवाजे पर पहुंचने लगेंगे। इसके लिए वितरकों को सफाई और दूरी के जरूरी नियमों का पालन करना होगा।

जिम जाकर भी उपकरणों से दूरी
राज्य सरकार ने लॉकडाउन-5 के लिए जो गाइडलाइंस जारी की थीं, उनमें खुली जगह में शारीरिक व्यायाम को ही अनुमति दी गई थी। वह जारी रहेगी। हालांकि लोग ओपन एयर जिम और बगीचों में जा तो सकेंगे, लेकिन वहां लगे व्यायाम के उपकरणों और प्ले एरिया में बच्चों के खेलने के लिए लगे उपकरणों के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।