दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य मास्क-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर 7th July 20207th July 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: कोरोना वायारस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया था। अब सरकार ने इसे फिर से बदलते हुए मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की लिस्ट से हटा दिया है। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करते हुए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इससे उपलब्धता बढ़ेगी और कालाबाजारी रुकेगी। इसी बीच सरकार के नए फैसले ने फिर से मनमानी कीमतें वसूलने की इजाजत दे दी है। Post Views: 93