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मास्क-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर

नयी दिल्ली: कोरोना वायारस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया था। अब सरकार ने इसे फिर से बदलते हुए मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की लिस्ट से हटा दिया है। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करते हुए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इससे उपलब्धता बढ़ेगी और कालाबाजारी रुकेगी। इसी बीच सरकार के नए फैसले ने फिर से मनमानी कीमतें वसूलने की इजाजत दे दी है।