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राजद्रोह मामले में मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत से की पूछताछ, पुलिस संतुष्ट नहीं, फिर भेजेगी बुलावा

मुंबई: शुक्रवार को राजद्रोह मामले में कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ बांद्रा पुलिस ठाणे में बयान दर्ज कराने पहुंची थीं. करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद कंगना रनौत घर रवाना हो गई हैं. कंगना से राजद्रोह के उस मामले में पूछताछ हो रही थी जिसमें मुंबई की एक अदालत ने कंगना के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. कंगना को आज मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया था.

  • कंगना रनौत एक घंटे देर से पुलिस थाने पहुंचीं थीं.
  • कंगना पुलिस थाने में 2 घंटे तक रहीं
  • कंगना से पूछताछ पूरी नहीं हुई
  • कंगना के 100 से ज़्यादा ट्वीट्स पर पुलिस की नज़र है. पुलिस इन सारे ट्वीट्स के बारे में पूछताछ करना चाहती है.
  • आज सिर्फ 4-5 ट्वीट्स के बारे में ही पुलिस पूछताछ कर पाई.
  • पुलिस कंगना को जल्द ही फिर बुला सकती है थाने.
  • आज रंगोली से नहीं हुई पूछताछ.
  • 11 तारीख़ को बॉम्बे हाइकोर्ट कंगना के एफआईआर quash करने की याचिका पर फिर होगी सुनवाई

क्या है पूरा मामला?
सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के आरोप में मुंबई की एक कोर्ट ने कंगना के खिलाफ बांद्रा पुलिस को जांच के आदेश दिए थे. जिसके खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कंगना के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वो और उनकी बहन रंगोली दोनों 8 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे के बीच खुद बांद्रा पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज कराएंगी.
इस केस में 11 जनवरी को कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी. मुंबई पुलिस आज दिया जाने वाला कंगना का बयान कोर्ट में पेश करेगी. अब देखना ये होगा कि क्या मुंबई पुलिस कंगना को अपने जाल में फंसाने कामयाब होगी. या फिर कंगना फिर से कोई दांवपेंच खेलकर मुंबई पुलिस को ठेंगा दिखा देंगी.

कंगना का आरोप
अभिनेत्री कंगना रनौत ने पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले एक वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया है कि उनको लगातार परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो राष्ट्रहित में आवाज उठाती हैं.

कंगना पर लगाई गलत धारा?
इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस शिंदे ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि इस केस में उन्होंने कंगना पर गलत धारा लगा दी है. जिसके बाद कंगना ने भी ट्वीट करके जस्टिस शिंदे का शुक्रिया अदा किया था. पुलिस उद्धव सरकार के दबाव में कंगना को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है लेकिन कंगना कानून के दम पर अभी तक खुद का बचाव करती रही हैं.

भोपाल के लिए रवाना हुई कंगना
बांद्रा में पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के बाद कंगना एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई हैं. कंगना इस दौरान भी फुल एटीट्यूड में नजर आईं. उन्होंने इस दौरान व्हाइट साड़ी और उसके ऊपर ब्लेजर डाला था. इसके साथ ही उन्होंने हैंडबैग कैरी किया हुआ है. ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कंगना भोपाल के लिए रवाना हुई हैं. भोपाल में उनकी अपकमिंग फिल्म ‘धाकड़’ की शूटिंग होगी.

इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस
बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव घुले ने कंगना के खिलाफ CRPC की धारा 156 (3) के तहत FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे. इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज किया है.

  • धारा 153 A: IPC की धारा 153 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं. इसके तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
  • धारा 295 A: इसके अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जहां आरोपी व्यक्ति, भारत के नागरिकों के किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करने मकसद से उनके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है.
  • धारा 124 A: यदि कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है। इससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है. इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार-प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी मान लिया जाएगा.
  • धारा 34: IPC की धारा 34 के अनुसार, जब आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो, तो हर व्यक्ति उसी तरह जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो.