ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य महाराष्ट्र में 1 मई तक ‘लॉकडाउन’, बेवजह बाहर निकले तो देना पड़ेगा 10 हज़ार का जुर्माना! 21st April 202121st April 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार ने राज्य में कड़ी पाबंदियां लागू कर दी हैं. महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से एक मई तक लॉकडाउन रहेगा. यह आदेश एक मई तक लागू रहेगा. जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे. यह पहले 50 फीसदी था. कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी. 2 घंटे के होंगे शादी समारोहसरकारी आदेश के मुताबिक, अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी. शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को पचास हजार का जुर्माना देना होगा. नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी. खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है. इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना ज़रूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए. बेवजह बाहर निकलने पर दस हजार का जुर्मानाआदेश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने-जाने की अनुमति होगी. बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगयाा जाएगा. इसके अलावा लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलेगी. साथ ही दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही सफर कर पाएंगे. ‘ब्रेक द चेन’ अभियान के तहत जारी की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को आवश्यक सेवाओं के लिए ही अनुमति दी जाएगी, जिसमें यात्रियों की संख्या ड्राइवर को मिलाकर 50 फीसदी रहेगी. इसमें कोई भी पैसेंजर खड़ा नहीं होना चाहिए.साथ ही एक शहर से दूसरे शहर के बीच यातायात की अनुमति नहीं होगी. इसके लिए भी सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही अनुमति होगी. अंतिम संस्कार और परिवार के सदस्य के बीमार होने की स्थिति में भीड़ की अनुमति नहीं होगी. नियम का उल्लंघन करने पर 10 हजार का जुर्माना देना होगा.नई गाइडलाइन में कहा गया है कि एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के दौरान बसों को सिर्फ दो स्टापेज पर रूकने की अनुमति होगी. इसकी परमिशन डीएमए से लेनी होगी. स्टापेज पर यात्रियों के उतरने के बाद उनके हाथों पर 14 दिनों के होम क्वारंटीन की मुहर लगेगी. अगर कोई संक्रमित पाया जाता है, तो उसे कोरोना केयर सेंटर ले जाया जाएगा. मुंबई में थमी कोरोना की स्पीड!महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना वायरस के मामले में गिरावट दर्ज की गई है. लगातार तीसरे दिन शहर में आठ हजार से कम मामले दर्ज किए गए हैं. 21 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 7684 मामले सामने आए. वहीं, 62 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई. शहर में डबलिंग रेट 48 दिन है और सक्रिय मामलों की संख्या 84,743 है.इससे पहले राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा था कि पाबंदियों के एक सप्ताह बाद मामले कम होने लगे हैं. सरकार कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है. हमें उम्मीद है कि अगले 15 दिन में कोरोना के मामले कम होने शुरू हो जाएंगे. Post Views: 117