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मालेगांव ब्लास्ट मामला: साध्वी प्रज्ञा को बड़ा झटका, सप्ताह में एक बार अदालत में पेश होने का NIA कोर्ट का आदेश

मुंबई, एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव धमाका मामले के सभी आरोपियों को हफ्ते में कम से कम एक बार अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और कुछ और लोग इस मामले में आरोपी हैं। अदालत ने इन आरोपियों के कोर्ट में हाजिर न होने पर नाखुशी जताई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में सिलसिलेवार 4 बम धमाके हुए थे। इनमें 40 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 125 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने जांच में पाया था कि धमाकों में साध्वी प्रज्ञा की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, यह साबित नहीं पाया कि प्रज्ञा ने उस मोटरसाइकिल का कभी खुद के लिए इस्तेमाल किया। उनकी मोटरसाइकिल रामचंद्र कलासंघ्रा नाम का शख्स चला रहा था। एटीएस ने शुरुआती जांच में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। साध्वी प्रज्ञा भी इस मामले में जेल जा चुकी हैं।