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शहरी नक्सली नवलखा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

गौतम नवलखा ने पुणे पुलिस द्वारा दर्ज मामले को खत्म करने की अपील की है…

मुंबई, बांबे हाईकोर्ट ने शहरी नक्सली गौतम नवलखा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। नवलखा पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप है। अदालत ने कहा कि पहली नजर में नवलखा के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं नजर आ रहा है।
जस्टिस रंजीत मोरे और भारती डांगरे की पीठ ने नवलखा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। नवलखा की गिरफ्तारी पर रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।
नवलखा ने पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने की अपील की है। पुलिस ने नवलखा को 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद के सम्मेलन के अगले दिन कोरेगांव भीमा गांव में भड़की ¨हसा के मामले में आरोपित बनाया है।
पुणे पुलिस ने नवलखा के अलावा चार अन्य लोगों पर माओवादियों से संपर्क रखने का आरोप लगाया है। इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं।