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जानें- कैसे लें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन?

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की स्कीम है। इस स्कीम के पीछे ‘सभी को मकान’ उपलब्ध कराने की मंशा है। स्कीम के तहत कर्ज पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए आवेदकों को चार वर्गों में बांटा गया है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), कम आय वर्ग यानी लाइट इनकम ग्रुप (LIG), मीडियम इनकम ग्रुप I (MIG I) और मीडियम इनकम ग्रुप II (MIG II) शामिल हैं। सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वालों को कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। हर इनकम ग्रुप के लिए ये शर्तें अलग-अलग हैं।

इनकम की सीमा…
PMAY के तहत लोन का आवेदन करने के लिए MIG I में आने वालों की इनकम 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। MIG II के मामले में इसे 12 लाख से 18 लाख रुपये के बीच रखा गया है। हाउसिंग यूनिट का कार्पेट एरिया विभिन्न कैटेगरी में अलग-अलग है।

लोन का आवदेन…
लोन का आवदेन आवेदक को अपने पसंदीदा बैंक या एनबीएफसी में लोन का आवेदन देना पड़ता है। इस फॉर्म में आवेदक का ब्योरा, उसकी इनकम, निवेश, अन्य लोन, प्रॉपर्टी का विवरण और को-एप्लिकेंट का ब्योरा होता है।

सब्सिडी स्कीम एप्लिकेशन…
PMAY सब्सिडी स्कीम का एप्लिकेशन फॉर्म https://pmaymis।gov।in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। यह फॉर्म ‘सिटीजन एसेसमेंट’ टैब के भीतर ‘बेनिफिट फॉर अदर 3 कंपोनेंट’ पर क्लिक कर ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। आवेदक के लिए आधार नंबर और नाम दर्ज करना जरूरी है। यह ब्योरा सत्यापित हो जाने के बाद फॉर्म भरा जा सकता है। इस फॉर्म में आवेदक का नाम, इनकम, परिवार के सदस्यों की संख्या, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, परिवार के मुखिया की उम्र, धर्म, जाति इत्यादि का विवरण देना पड़ता।