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हाईकोर्ट ने दिया ‘पीटर मुखर्जी’ को इलाज के लिए 15 दिनों तक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती करने का निर्देश

शीना बोरा मर्डर केस: आरोपी पीटर मुखर्जी

मुंबई, शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी पीटर मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्डियक रिहेबिलिटेशन के लिए 15 दिनों तक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जेल प्रशासन से इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट 12 जुलाई तक पेश करने को भी कहा है।
बता दें कि जेल में दिल का दौरा पड़ने के बाद पीटर ने अपनी बिमारी का हवाला देते हुए इलाज के लिए जमानत की मांग की थी। मुखर्जी को शीना बोरा हत्याकांड मामले में साल 2015 में गिरफ्तार किया गया था। मुखर्जी तब से आर्थर रोड जेल में बंद है।

CBI ने किया जमानत का विरोध…
पिछले सप्ताह अवकाशकालीन न्यायमूर्ति रियाज छागला के सामने मुखर्जी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मेडिकल आधार पर दायर की गई जमानत आवेदन का सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति के सामने कड़ा विरोध किया था।
पहले भी 6 बार रद्द हुई है जमानत…
पिछले दिनों दिल का दौरा पड़ने के चलते पीटर मुखर्जी की एसियन हार्ट अस्पताल में बायपास सर्जरी की गई थी। सर्जरी के बाद डाक्टरों की निगरानी में इलाज व फिजियोथेरिपी के लिए मुखर्जी ने कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया था। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति छागला ने मुखर्जी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया पर उन्हें पुलिस के दल के साथ 26 बार इलाज के लिए एसियन हार्ट अस्पताल में ले जाने की इजाजत दे दी। यह छठवीं बार है जब हाईकोर्ट ने पीटर की जमानत अर्जी को खारिज किया था।