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सावधान…! शराब पीकर बस चलाई, तो दो घंटे में होंगे सस्पेंड

परिवहन मंत्री दिवाकर रावते (महाराष्ट्र राज्य)

मुंबई, यह तो सभी को पता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है लेकिन लेकिन लोग आदतन मजबूर हैं। अब महाराष्ट्र राज्य परिवहन का बस ड्राइवर यदि इस अवस्था में पाया जाता है, तो उसे दो घंटे में सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है। 25 जुलाई को पुणे में हुई घटना के बाद परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने यह आदेश जारी किया है।
बता दें कि पुणे के शिवाजीनगर बस स्टेशन से ड्राइवर अमोल चोले ने शराब के नशे में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चलाई। इस दौरान बस में सवार यात्रियों से ड्राइवर की बहस भी हुई। घटना सामने आने के बाद चोले को सस्पेंड कर दिया गया है।
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते के अनुसार स्टेट ट्रांसपोर्ट लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए कटिबद्ध है। ऐसी स्थिति में यदि विभाग का ही कोई कर्मचारी नियमों का उलंघन करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी दौरान रावते ने एसटी चालकों पर रिक्षा चालकों द्वारा मारपीट करने जैसी घटनाओं का भी हवाला दिया। रावते के अनुसार एसटी बस ड्राइवरों पर रिक्षा चालकों द्वारा की जाने वाली मारपीट की घटनाओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी।