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बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की याचिका पर दो हफ्ते के लिए की सुनवाई स्थगित

मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। पुरोहित ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से गवाहों के उन बयानों की कॉपी मांगी थी जिन्हें काटा-छांटा नहीं गया है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की बंद कमरे में सुनवाई की मांग की था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं।
बता दें कि बंद कमरे में सुनवाई के दौरान आम लोगों और प्रेस को अदालत कक्ष में मौजूद होने की अनुमति नहीं होती है। एनआईए ने विशेष न्यायाधीश वी एस पदालकर के सामने बंद कमरे में सुनवाई के लिए आवेदन दायर किया। विशेष अदालत के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर सहित अन्य के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय किए जाने के बाद पिछले साल अक्टूबर में मामले में मुकदमा शुरू हुआ था। मौजूदा समय में अदालत गवाहों के बयान दर्ज कर रही है और सूचीबद्ध किए गए 475 गवाहों में से अब तक अभियोजन पक्ष के 124 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 अन्य लोग घायल हुए थे।