ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरशहर और राज्य

बॉम्बे हाई कोर्ट का फरमान- बकरीद पर फ्लैटों में जानवर काटने की अनुमति नहीं दे सकते

मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा बकरीद पर आवासीय फ्लैटों के अंदर जानवरों को काटे जाने की अनुमति देने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी एस पटेल की पीठ ने कहा कि परिसरों या आवासीय सोसायटी की जमीनों पर वह इस तरह के कत्ल पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते।
बहरहाल, धार्मिक स्थलों और सामुदायिक हॉल के एक किलोमीटर के दायरे के अंदर स्थित आवासीय सोसायटी को बीएमसी निर्देश दे सकता है कि सोसायटी परिसर के बजाए वहां कत्ल कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि साफ-सफाई के मूलभूत मानकों को बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध अनिवार्य हैं।
पीठ ने कहा, अगर फ्लैटों में जानवरों के कत्ल की अनुमति दी जाती है तो साफ-सफाई की स्थिति बरकरार रखना असंभव है। इसलिए निजी आवासीय फ्लैटों में इस तरह के कत्ल की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ दो स्थानीय एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।