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बेरोजगार पति को समझाया तो दिया तीन तलाक, पुलिस में मामला दर्ज…

मुंबई, ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बाद नागपाड़ा पुलिस थाने में पहला केस दर्ज हुआ है। शहर की एक डायटिशियन ने अपने पति पर मामूली घरेलू झगड़े के दौरान तीन बार बोलकर तलाक देने का आरोप लगाया है। नागपाड़ा पुलिस ने 39 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी शबाना की शिकायत पर एक साथ तीन तलाक देने का मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम सैयद अनवर अली है, जिसने पिछले नवंबर में पत्नी को तीन तलाक दिया था। तीन तलाक कानून बनने के बाद मुंबई में यह पहला मामला है। इससे पहले महाराष्ट्र का पहला मामला ठाणे के मुंब्रा पुलिस में दर्ज किया गया था।
नागपाड़ा पुलिस के अनुसार, नागपाड़ा की रहने वाली शबाना (बदला हुआ नाम) ने सैयद अनवर अली से 2005 में शादी की थी। शबाना जब अनवर के साथ अहमदनगर स्थित ससुराल गई, तो उसे पता चला कि पति बेरोजगार है और आर्थिक रूप से अपने माता-पिता पर निर्भर है। इसके बाद महिला मुंबई लौट आई और एक प्राइवेट फर्म में डाइटिशियन के पद पर काम करने लगी। महिला ने बताया कि कुछ समय बाद उसके पति भी मुंबई आ गए और ससुर से कुछ रकम उधार लेकर कई व्यवसायों में अपना हाथ आजमाया पर उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद पति ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए और इसी वजह से आए दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। जबकि शबाना उसे नौकरी करने की सलाह देती। इससे नाराज हो अनवर उसे बार-बार तलाक की धमकी देने लगा। 2009 को शबाना ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया, जिन्हें अनवर अहमदनगर ले गया। अनवर और शबाना में कहा-सुनी होने लगी। फिर नवंबर में अनवर ने शबाना को तलाक दे दिया।
आखिरकार शबाना ने नागपाड़ा पुलिस से संपर्क किया और बुधवार शाम तीन तलाक पर बने नए कानून के तहत पति के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस भारतीय दंड संहिता की मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2019 और धारा 498 के तहत मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है।