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दाभोलकर हत्याकांड: सनातन संस्था के सदस्य विक्रम भावे की जमानत याचिका खारिज

पुणे, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार सनातन संस्था के सदस्य विक्रम भावे की जमानत याचिका शनिवार को पुणे की स्थानीय कोर्ट ने खारिज कर दी। भावे और उसके साथ मुंबई के वकील संजीव पुनालेकर को मई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने दाभोलकर और पत्रकार गौरी लंकेश के मर्डर में इस्तेमाल की जानी वाली बंदूक नष्ट करने में मदद की थी। साथ ही ये दो कथित हत्यारों से संपर्क में थे। इस बंदूक को अरब सागर में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।
बता दें कि अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के वक्त वह सुबह की सैर पर निकले थे।
सीबीआई ने अदालत में बताया था कि भावे ने कथित तौर पर शूटरों की मदद की और उस जगह का मुआयना किया, जहां दाभोलकर को गोली मारी गई थी। सनातन संस्था के सदस्य विक्रम भावे पर इससे पहले 2008 में ठाणे ब्लास्ट मामले में आरोपपत्र दायर किया गया था। इस मामले में 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था।