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18 साल की लड़की से रेप मामले में दोषी को मिला आजीवन कारावास

मुंबई , कुर्ला में चाकू की नोक पर एक 18 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज एमए बरालिया ने दुष्कर्म के मामले में तुषार बांगेरा (26) को दोषी पाया।
केस की जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने जून 2012 में कुर्ला स्थित एक डांस अकैडमी जॉइन की, जहां पर वह आरोपी के संपर्क में आई थी। बता दें कि आरोपी युवक भी उस डांस अकैडमी में स्टूडेंट था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया लेकिन बांगेरा नशे का आदी था, जिसकी वजह से लड़की ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद 7 जुलाई 2013 को आरोपी ने पीड़ित को डांस की तैयारी के लिए कुर्ला स्थित मॉल के पास डांस सेंटर में बुलाया। जहां पर उसने लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और आपत्तिजनक तस्वीरें भी ले लीं थी।