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अजित पवार को SC से झटका, जांच रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली/मुंबई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में जांच रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए कहा है। यह घोटाला करीब 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि इस परिस्थिति में जांच को नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को भी बरकरार रखा है।