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Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया की रिहाई पर 24 मार्च को होगी सुनवाई, जानें-कोर्ट का फैसला

नयी दिल्ली: दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले की जांच को लेकर पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और बाद में ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। वहीँ सीबीआई ने गिरफ्तारी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। जिसमें अब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जिसके चलते अब ईडी वाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई होनी है।
इस दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील दयाल कृष्णन ने कहा कि मोबाइल फोन सीज हो चुका है। अन्य फोन सेट को लेकर हम जवाब दे चुके हैं। हमारी अपील है कि अब जमानत पर रिहाई का आदेश दिया जाए। वहीं, उन्होंने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है। सीबीआई को जो डिवाइस मिले हैं उसमें सीधे तौर पर मनीष के खिलाफ कुछ नही मिला है।