दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य एंटीलिया केस में एक और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, माने ने मनसुख को किया था फोन 24th April 202124th April 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक लदी कार और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक और पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील माने को मामले में गिरफ्तार किया है।एनआईए के एक अधिकारी के अनुसार, गुरूवार को माने को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसकी भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद माने को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 28 अप्रैल तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया। माने की कोर्ट में पेशी के दौरान एनआईए ने अदालत को बताया कि उसी ने 4 मार्च को मनसुख हिरेन को फोन कर बुलाया था। वारदात के समय माने कांदिवली क्राइम बांच में तैनात था। 4 मार्च को मनसुख हिरेन अपनी पत्नी से यह बोलकर घर से निकले थे कि उन्हें कांदिवली क्राइम ब्रांच से तावडे नाम के पुलिसकर्मी ने फोन कर पूछताछ के लिए बुलाया था।एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि माने ने ही मनसुख को तावडे के नाम से फोन किया था। यही नहीं मनसुख हिरेन की हत्या के दौरान वह वारदात वाली जगह पर भी मौजूद था। कुछ दिनों पहले ही माने को अपराध शाखा से तबादला कर सशस्त्र पुलिस बल में भेज दिया गया था।इस मामले में गिरफ्तार होने वाला माने पांचवां आरोपी है। सचिन वाझे और काजी को पहले ही मुंबई पुलिस से निलंबित किया जा चुका है अब माने की गिरफ्तारी के बाद उसे भी जल्द ही निलंबित कर दिया जाएगा। मामले की शुरूआती छानबीन करने वाले आतंकवाद निरोधक दस्ते ने भी माने से पूछताछ की थी। इस मामले में एनआईए ने विनायक शिंदे नाम के निलंबित कांस्टेबल और नरेश गोर नाम के बुकी को भी गिरफ्तार किया है। वाजे, काजी की हिरासत बढ़ीवहीँ मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सचिन वाझे और उसके सहयोगी रहे रियाजुद्दीन काजी की भी न्यायिक हिरासत 5 मई तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट में पेशी के दौरान वाझे ने वकील के जरिए कलम, कागज, कार्बन पेपर की मांग की थी जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। वाझे ने इलाज के लिए दवाइयों की भी मांग की लेकिन एनआईए के वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि इसके लिए डॉक्टर की पर्ची साथ नहीं जोड़ी गई है। वाझे ने दूसरी रोजाना इस्तेमाल की चीजों की भी मांग की थी लेकिन उसे भी अदालत ने ठुकरा दिया। Post Views: 134