ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्र नवाब मलिक को कोर्ट से मिली आंशिक राहत, अब निजी अस्पताल में करवा सकते हैं इलाज 13th May 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सकीय आधार पर अस्थायी जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी। न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने कहा कि मलिक की बेटी इलाज के दौरान उनके साथ उपस्थित रह सकती हैं। अदालत ने नवाब मलिक को उस चिकित्सक के पास नहीं ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार भी लगाई, जो शुरू से उनका (मलिक का) इलाज कर रहे हैं। नवाब मलिक कुर्ला स्थित ‘क्रिटी केयर अस्पताल’ में अपना इलाज करवाएंगे। इस दौरान अस्पताल के बाहर पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया जाएगा। पुलिस बंदोबस्त में होने वाले खर्च की भरपाई नवाब मलिक से करवाई जाएगी। गौरतलब है कि ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड, भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 23 फरवरी को धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। मलिक ने चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की अस्थायी जमानत मांगी थी। मलिक ने दावा किया था कि वह गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता को पिछले महीने कुछ दिन के लिए शहर के सरकारी जे जे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया है। जब्त की गई संपत्तियों में कुर्ला पश्चिम में मौजूद गोवावाला कंपाउंड, एक व्यवसायिक भूखंड, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में तकरीबन डेढ़ सौ एकड़ जमीन, कुर्ला पश्चिम में तीन फ्लैट और बांद्रा पश्चिम की दो प्रॉपर्टियों को जब्त किया गया है। Post Views: 197