महाराष्ट्रमुंबई शहरव्यवसायशहर और राज्य मुंबई: 500 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार आरोपी को नहीं मिली जमानत 27th October 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 500 किलो गांजे के साथ कार में पकड़े गए आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी कालू मोहिते ने दावा किया था कि वह कार में एक यात्री के रुप मे चढ़े थे। उन्हें कार में रखे प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।इसके अलावा पुलिस ने जब मार्च 2018 में इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था तो उसकी राजपत्रित अधिकारी के सामने तलाशी नहीं ली गई थी। एनडीपीएस कानून के तहत यह जरूरी है। उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसलिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने दावा किया कि आरोपी कार में बैठे ड्राइवर के साथ लगातार संपर्क में था। यह बात मोबाइल फोन के काल डेटा रिकॉर्ड से साबित होती है। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि महज एनडीपीएस कानून के तहत तलाशी से जुड़े प्रावधान का पालन न होना जमानत का आधार नहीं हो सकता है। यह कहते हुए न्यायमूर्ति ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। Post Views: 174