ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य हाईकोर्ट का निर्देश- लोकल ट्रेनों के इस्तेमाल के लिए रास्ता निकाले सरकार 29th September 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ऐसा तरीका व रास्ता निकाले जिससे आम नागरिक सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत आने वाली लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल कर सके। कोर्ट ने कहा कि लोगों की नौकरियां जा रही है। भुखमरी की नौबत आने के चलते महाप्रबंधक स्तर पर कार्यरत लोग डम्पर चला रहे हैं। कोरोना के चलते काम के अभाव में कुछ लोग सब्जियां बेच रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार ऐसा कोई फॉर्मूला निकाले जिससे आम नागरिक लोकल ट्रेन का इस्तेमाल कर सके।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह बात बार कॉउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एड गोवा और उपभोक्ता अदालत के वकीलों के संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। बार कॉउंसिल ने सभी वकीलों को लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। जबकि दूसरी याचिका में राज्य भर में स्थित सभी उपभोक्ता अदालतों को ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष रुप से काम शुरु करने का निर्देश देने की मांग की गई है। बार कॉउंसिल के कुल एक लाख 75 हजार सदस्य हैं।सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि जरुरत है कि राज्य सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे आम आदमी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सके। यदि हम सिर्फ वकीलों के बारे में सोचेगे तो यह पक्षपात जैसा होगा इसलिए सभी क्षेत्र के लोगों को यात्रा की अनुमति मिले। क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही है। जिन्हें नौकरी मिली हैं वे भी मुश्किल में है। फिलहाल मुंबई की लोकल ट्रेनों में केवल उन्हें ही यात्रा की अनुमति है जिसे सरकार ने इजाजत दी है। Post Views: 154