ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्र महाराष्ट्र में अश्लील वीडियो के दम पर 70 वर्षीय किसान को ब्लैकमेल कर गिरोह ने लगाया 14 लाख रुपये का चूना! 18th June 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this लातूर: महाराष्ट्र के लातूर जिले में 72 वर्षीय एक किसान के अश्लील वीडियो के आधार पर उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने और 14 लाख रुपये की रंगदारी वसूलने के आरोप में पुलिस ने एक महिला और उसके पुरुष साथी को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरोपियों ने बुजुर्ग को शराब पिलाने के बाद उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया था. अधिकारी ने कहा कि घटना उदगीर तहसील के सुकनी गांव की है और पिछले एक महीने से गिरोह के सदस्य उससे रंगदारी वसूल रहे थे. आरोपी की पहचान रूपाली धागे और मूसा अलाउद्दीन शेख के रूप में हुई है. दोनों अहमदपुर के रहने वाले हैं. पुलिस ने कहा कि उनके एक साथी को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरा जाकिर गुलाबसाब शेख फरार है. आरोपियों ने किसान को पिलाई थी शराब अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग किसान को फंसाने से पहले तीनों ने उसके बारे में जानकारी जुटाई थी. पिछले महीने आरोपी पीड़िता के खेत में गए और उसे शराब पिलाई. इसके बाद उन्होंने महिला के साथ उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. उन्होंने कहा कि इसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने महिला के साथ उसका वीडियो सार्वजनिक करने और उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी थी. कई किश्तों में किसान ने दिए थे रुपये 5 मई से 15 जून के बीच उन्होंने किसान से पैसे की मांग की. इस हिसाब से उसने अलग-अलग मौकों पर 10 लाख रुपये और 4 लाख रुपये का भुगतान किया. लेकिन जब आरोपी अधिक पैसे की मांग करते रहे, तो उसने अहमदपुर पुलिस से संपर्क किया. आरोपियों ने उससे 15 जून को दो लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यह राशि एक लाख रुपये में तय हो गई थी. उसकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने जाल बिछाया और एक आरोपी मूसा शेख को बुधवार दोपहर अहमदपुर बस स्टैंड पर राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बाद में महिला को जिले के कालेगाओ रोड से गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ अहमदपुर पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 386 (जबरन वसूली), 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है. Post Views: 215