Rhea Chakraborty
नेटवर्क महानगर/मुंबई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए उनका पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया है। यह पासपोर्ट 2020 के ड्रग्स केस में जमानत की शर्तों के तहत जब्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिया ने अब तक सभी नियमों का पालन किया है और उनकी ट्रायल में मौजूदगी को लेकर किसी तरह का शक करने की जरूरत नहीं है।
क्या था पूरा मामला?
रिया चक्रवर्ती को सितंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में हुई थी। उसी साल अक्टूबर में उन्हें जमानत मिली, लेकिन कोर्ट ने शर्त रखी थी कि उनका पासपोर्ट जमा रहेगा और विदेश जाने के लिए हर बार ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
पासपोर्ट वापसी की मांग क्यों की गई?
रिया ने अपने वकील अयाज खान के जरिए नई अर्जी दायर की थी। उनका कहना था कि पासपोर्ट जमा रहने की वजह से उन्हें काम के सिलसिले में बार-बार परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार उन्हें विदेश में शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग्स में शामिल होना होता है, लेकिन कोर्ट की अनुमति प्रक्रिया लंबी हो जाने से काम छूट जाता है। रिया के वकील ने यह भी दलील दी कि अब तक रिया ने कभी भी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है।
NCB ने इस अर्जी का विरोध किया। एजेंसी की तरफ से कहा गया कि रिया को उनकी सेलिब्रिटी स्टेटस के चलते कोई खास रियायत नहीं दी जानी चाहिए और इस बात का भी खतरा है कि वह विदेश जाकर लौटकर न आएं। लेकिन जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने रिया की दलीलों को सही माना। कोर्ट ने कहा कि केस के दूसरे आरोपियों को भी पासपोर्ट वापसी जैसी छूट पहले दी जा चुकी है। रिया अब तक हर सुनवाई में शामिल हुई हैं और जब भी विदेश यात्रा की इजाजत मिली, वह समय पर वापस लौटीं। ऐसे में उनकी नीयत पर शक करने का कोई कारण नहीं है।
हाई कोर्ट ने पासपोर्ट वापस करने का आदेश तो दिया है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं। रिया को हर सुनवाई में मौजूद रहना होगा, जब तक ट्रायल कोर्ट उन्हें छूट न दे। विदेश यात्रा से पहले उन्हें पूरी यात्रा का शेड्यूल, फ्लाइट और होटल डिटेल्स अभियोजन पक्ष को कम से कम चार दिन पहले देनी होगी। अपना मोबाइल नंबर शेयर करना होगा और फोन हमेशा चालू रखना होगा। यात्रा से लौटते ही एजेंसियों को सूचित करना होगा।
