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Lakhimpur Kheri Case: SC के आदेश के बाद आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, फिर से भेजा गया जेल

लखीमपुर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ सोनू की जमानत खारिज कर दी थी और एक हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिया था। कोई उपाय ना देख आशीष मिश्रा ने सोमवार को डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। जिसके बाद आरोपी को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर को लेकर इलाके में भारी पुलिसबल की तैनात की गई थी।

आशीष पर क्या हैं आरोप?
आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी में चार किसानों को गाड़ी के कुचलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मामले की जांच कर SIT ने आशीष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की, और उसकी जमानत का विरोध भी किया था। लेकिन चार महीने जेल में रहने के बाद आरोपी मिश्रा को हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। लेकिन उसे जमानत दिए जाने का खूब विरोध हुआ और किसान संगठनों ने तुरंत उनकी जमानत को खारिज करने की मांग की थी। साथ ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए 18 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया और आशीष मिश्रा की जमानत को खारिज कर एक हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था।