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SC का आदेश- 5 सिंतम्बर तक CBI हिरासत में रहेंगे पी चिदंबरम

नयी दिल्ली, आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब वो पी चिदंबरम को हिरासत में नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाना चाहिए। सीबीआई की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 सितंबर तक चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में रहेंगे।
सीबीआई ने सोमवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। हिरासत के खिलाफ चिदंबरम के वकील ने अर्जी दी थी। लेकिन सीबीआई ने विरोध किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कानून की नजर में हर एक शख्स बराबर है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो भी फैसला किया उसके बारे में सीबीआई को जवाब देने के लिए समय चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जांच एजेंसी के लिए उचित नहीं होगा।
चिदंबरम को ईडी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 सितंबर तक राहत मिली हुई है। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी थी कि जब तक रिमांड पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती है उन्हें जेल न भेजा जाए। इसके लिए उन्होंने हाउस अरेस्ट के विकल्प को सामने रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को नजरंदाज कर दिया था।