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अवधेश राय हत्याकांड: माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

वाराणसी: 32 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर मुख्तार को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वाराणसी की (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर व बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 30 साल से अधिक समय पहले कांग्रेस नेता के भाई अवधेश राय की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में उनके लहुराबीर आवास के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही 9 मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही।
अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि दिनदहाड़े अवधेश राय की हत्या की गई थी। 32 साल पुराने इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित है।

एक वकील ने वाराणसी अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अंसारी की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा कि यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है। मैंने, मेरे माता-पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने धैर्य रखा…सरकारें आईं और गईं और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया।