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आर्यन खान को आज भी नहीं मिली जमानत, कल फैसले की उम्मीद

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पेंच एक बार फिर फंस गया है. आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार के लिए सुनवाई टाल दी है। गुरुवार को ढाई बजे के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाएगी। सुनवाई के टलने के कारण आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही रात काटनी पड़ेगी।
अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान की तरफ से दलीलें दी जा चुकी हैं। मुनमुन धमेचा के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। अब कल एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह जिरह करेंगे। आज अरबाज के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन सिर्फ ड्रग्स लेने के लिए आए थे, और कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सिर्फ पर्सनल यूज के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं मुनमुन के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कहा कि उनकी क्लाइंट ने कभी ड्रग्स नहीं ली।
देसाई ने कहा, पहली रिमांड में भी किसी कॉन्सपिरेसी की बात नहीं कही गई थी। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा गया कि साजिश थी जिसकी वजह से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ था। जिस मामले में हम 20 दिन से ज्यादा वक्त कस्टडी में गुजार चुके हैं, उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं है, कॉन्सपिरेसी अलग अपराध है। उन्होंने कहा कि हम एक साल की सजा वाले अपराध में सिर्फ बेल मांग रहे हैं। जब सजा ही एक साल है तो कस्टडी की क्या जरूरत है। बेल मिलने पर भी जांच चल सकती है। देसाई ने कहा कि एनसीबी जब बुलाएगी तीनों पहुंच जाएंगे, अब बेल मिल जानी चाहिए। वहीं मुनमुन धमेचा के वकील ने कहा, मेरी क्लाइंट फैशन मॉडल हैं। उन्हें वहां बुलाया गया था, पर जैसे ही वह वहां पहुंचीं थी कि रेड पड़ गई। उन्होंने ड्रग्स नहीं ली।

अमित देसाई ने दी ये दलीलें…
अमित देसाई ने कहा- आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देख‍िए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुई ही नहीं है। अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साज‍िश की बात कर रही है, उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सऐप चैट कोर्ट के सामने पेश किया हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना-देना नहीं है. 65 B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। फोन सीज नहीं किया लेक‍िन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया है।

मुकुल रोहतगी ने दी ये दलीलें…
अमित देसाई की दलीलों के बीच आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी जमानत पर जोर देते हुए पक्ष रखा। उन्होंने कहा- अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार नहीं देता है। आर्ट‍िकल 22, CRPC के सेक्शन 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत किसी भी शख्स को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक क‍ि उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह की जानकारी ना हो, और उस शख्स को अपने अनुसार, वकील से सलाह लेने का अध‍िकार है। उनके पास फोन है पर उन्होंने रिमांड के समय की थी हमें ये नहीं बताया था। हमारे पास व्हाट्सएप चैट का एक्सेस नहीं है। उनके पास चैट्स हैं, उसका पोजेशन है और वे हमें ये बताए बिना कि क्या रिकवर किया है, हमें गुमराह कर रहे हैं।

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वे कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे। आर्यन खान क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। वे शाम 4.30 बजे क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे थे। एनसीबी के पास पहले से क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी थी। उन्होंने आर्यन, अरबाज समेत कईयों को गिरफ्तार किया। आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स मिली थी। इतनी कम मात्रा के लिए जेल नहीं भेज सकते। ड्रग्स लेने की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है, उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं। बिना किसी सबूत के आपने किसी को 20 दिनों से जेल में रखा है। उनके साथ दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इस केस को आर्यन के पेरेंट्स की वजह से काफी अटेंशन मिला है। जब एनसीबी ने कोई बरामदी नहीं की, कोई कंजपशन नहीं हुआ फिर आर्यन खान कौन से सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018-19 की है, जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी केस से कोई लेना-देना है ही नहीं। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे।
प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। प्रदीप गाबा इवेंट मैनेजर थे। आर्यन और अरबाज को बुलाया गया था। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। पंचनामा में फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं दी गई।
कोर्ट में आर्यन खान के वकील पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंड‍िया मुकुल रोहतगी और सतीश मानश‍िंदे भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे।
मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन के केस पर सुनवाई शाम 6 बजे तक चली। बाद में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई को जारी रखने का आदेश दिया था। अब बुधवार को भी जमानत टलने के बाद आर्यन के राहत की आस पर पानी फ‍िर गया है।गुरुवार को केस पर जज क्या फैसला सुनाते हैं ये कल पता चलेगा।

कैसे हुई थी आर्यन खान की गिरफ्तारी?
आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दरअसल, मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान भी शामिल थे। क्रूज शिप पर एनसीबी ने छापा मारा था और वहां से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को गिरफ्त में लिया था।हालांकि, आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी, लेकिन एनसीबी की ओर से आर्यन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।