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उद्धव ठाकरे को SC से राहत, शिंदे गुट को नहीं मिलेगा संपत्ति पर हक; पार्टी फंड भी कर सकेंगे ट्रांसफर

नयी दिल्ली/मुंबई: सुप्रीम कोर्ट से कई दिनों बाद उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत की खबर मिली है।सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
मुंबई के एक अधिवक्ता आशीष गिरी ने अपनी याचिका में ठाकरे समूह को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी।

कोर्ट ने पूछा- आप कौन हैं?
याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे आज शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने वकील आशीष गिरी से कहा कि यह किस तरह की याचिका है और इसे दायर करने वाले आप कौन हैं? कोर्ट ने कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है।
बता दें कि उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुटों की क्रॉस-याचिकाओं के एक बैच पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह, धनुष और बाण दिया था। फिलहाल, यह मुद्दा वर्तमान में विचाराधीन है।