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कांग्रेस नेता संजय दत्त के खिलाफ FIR दर्ज, कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप

ठाणे: महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व कांग्रेस सदस्य संजय दत्त के खिलाफ अपनी गैस एजेंसी के एक पूर्व कर्मचारी के साथ मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मानपाड़ा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि 27 वर्षीय शिकायतकर्ता दीपक निकालजे ने आरोप लगाया है कि पूर्व MLC दत्त और उनके सहयोगियों ने रविवार की रात डोम्बिवली कस्बे के पिसवाली इलाके में उनके साथ मारपीट की और नतीजा भुगतने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने दत्त और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 324 (स्वेच्छा से हथियार या अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाने), धारा-504 (जानबूझकर अपमानित करना या शांति भंग करने के लिए उकसाना) और धारा-506 (आपराधिक तरीके से धमकाने) के तहत मामला दर्ज किया है।
हालांकि, मौजूदा समय में कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी दत्त ने आरोपों से इंकार करते हुए दावा किया है कि शिकायत झूठी है और उन्हें बदनाम करने के लिए यह किया गया है। दत्त ने कहा कि कुछ महीने पहले उनकी गैस एजेंसी में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि नवीनतम शिकायत उसका बदला लेने के लिए की गई है और वह किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हैं।