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चारा घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को मिली जमानत, दस लाख के मुचलके पर होंगे रिहा

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। झारखंड स्थित डोरंडा कोषागार मामले में पांच साल की सजा पाए लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में जमानत दी गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी।
मामला डोरंडा ट्रेजरी मामले से संबंधित है, जिसमें उन्हें 21 फरवरी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की झारखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।
लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपये जमा करने होंगे। अभय कुमार ने कहा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिला है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि हम लंबी लड़ाई जीते हैं और अब जब सुनवाई होगी तब देखा जाएगा।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्मना लगाया था। इस मामले में उन पर पांच मामले दर्ज थे और सभी में सजा मिली थी। आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद ने जमानत मांगी थी। इसके साथ ही अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है। कई तरह की बीमारियों से ग्रस्‍त लालू प्रसाद अभी न्‍यायिक हिरासत में दिल्‍ली के एम्‍स में इलाजरत हैं। कुछ औपचारिकता के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर होंगे।