ब्रेकिंग न्यूज़मनोरंजनमहाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरशहर और राज्य चेक बाउंस मामला: अभिनेत्री कोयना मित्रा को 6 महीने की जेल 23rd July 2019 networkmahanagar 🔊 Listen to this कोएना मित्रा नहीं लौटा पाईं उधार लिए पैसे, कोर्ट ने सुनाई 6 महीने जेल की सजा मुंबई, एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंसिग के मामले में फिल्म अभिनेत्री कोयना मित्रा को 6 महीने के जेल की सजा सुनाई है। अंधेरी कोर्ट ने यह सजा माडल पूनम सेठी की ओर से किए गए मुकदमे पर सुनवाई के बाद सुनवाई है।सेठी के मुताबिक, मित्रा ने उनसे 22 लाख रुपए कर्ज लिए थे। लेकिन वह उसका पूरा पैसा लौटाने में नाकाम रही। मित्रा ने पैसे लौटाने के इरादे से सेठी को तीन लाख रुपए का चेक जारी किया था लेकिन यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद 19 जुलाई 2013 को सेठी ने मित्रा को कानूनी नोटिस भेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कानून के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। कोर्ट में मित्रा ने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मैजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण के सामने मित्रा के वकील ने दावा किया कि सेठी छोटी-मोटी माडल थी। उसके पास इतने साधन नहीं है कि वह मेरे मुवक्किल को कर्ज के रुप में 22 लाख रुपए दे सके। इसके साथ ही वह अवैध रुप से कर्ज देने का कारोबार करती है। इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सेठी भले ही छोटी माडल है फिर भी वह अच्छा काम कर रही थी। सिर्फ उसने कर्ज देने के संबंध में कोई अनुबंध नहीं किया था इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि वह आरोपी को दोस्त के तौर पर कर्ज नहीं दे सकती। यह कहते हुए मैजिस्ट्रेट ने मित्रा को 6 माह की जेल व सेठी को मुआवजे के तौर पर चार लाख 64 हजार रुपए देने का निर्देश दिया। मुआवजा न देने पर बढ़ सकती है सजा…मुआवजे की रकम न देने की स्थिति में मित्रा को तीन महीने और जेल में रहना होगा। गौरतलब है कोयना मित्रा ने ‘मुसाफिर’, ‘एक खिलाड़ी एक हसीना’ और ‘अपना सपना मनी-मनी’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। Post Views: 197