पुणेब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य पुणे: पिता और भाई पांच साल से कर रहे थे नाबालिग लड़की से बलात्कार! ‘गुड टच एंड बैड टच’ सेंशन में सुनाई आपबीती 19th March 2022 networkmahanagar 🔊 Listen to this पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। यहां, कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के साथ उसके नाबालिग भाई, पिता ने अलग-अलग समय पर बलात्कार कर इस पवित्र रिश्ते को तार-तार किया है। इतना ही नहीं लड़की के दादा और दूर के रिश्तेदार ने भी लड़की के साथ छेड़खानी किया करते थे। पुलिस के मुताबिक, इन अपराधों को कथित तौर पर पिछले पांच वर्षों में अंजाम दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बलात्कार और छेड़खानी के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पुणे शहर के बंड गार्डन थाने में 11 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में उसके भाई और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत, जबकि छेड़खानी के आरोप में पीड़िता के रिश्तेदार और उसके दादा के खिलाफ धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और उसका परिवार बिहार का रहने वाला है। वे फिलहाल पुणे में रह रहे हैं। पुलिस निरीक्षक (अपराध) अश्विनी सातपुते ने कहा, घटना का पता तब चला, जब लड़की ने अपने स्कूल में ‘गुड टच एंड बैड टच’ सेंशन के दौरान अपनी आपबीती साझा की। पिछले पांच साल से वह यह सब झेल रही थी। सातपुते ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि पिता ने 2017 में अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था और तब वे बिहार में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि लड़की के बड़े भाई ने नवंबर 2020 के आसपास उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसके दादा और दूर के एक रिश्तेदार उसे गलत तरीके से छूते थे।सातपुते ने कहा कि चूंकि सभी घटनाएं अलग-अलग समय पर हुईं और आरोपी एक-दूसरे की हरकतों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा। Post Views: 169