अकोलाब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रशहर और राज्य महाराष्ट्र में दूसरी शादी करने पर महिला को थूककर चाटने की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना! FIR दर्ज 16th May 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक जाति पंचायत ने एक महिला को दूसरी शादी करने पर थूक कर चाटने व एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। महिला द्वारा हिम्मत कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पंचायत के 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। पंचायत के तानाशाही फरमान की शिकार बनी महिला का पहला विवाह 2011 में अकोला में हुआ था। पहले पति से 2015 में उसका तलाक हो जाने के चार साल बाद 2019 में उसने दूसरा विवाह जलगांव जिले में कर लिया। नाथ-जोगी संप्रदाय की उक्त महिला का दूसरा विवाह करना उसकी जाति पंचायत को रास नहीं आया। जाति पंचायत ने अकोला में उक्त महिला की बहन व उसके कुछ और रिश्तेदारों को बुलाकर फरमान सुनाया कि दूसरा विवाह करने वाली महिला को एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने व पंचायत के सामने थूककर चाटने के बाद ही उसकी जाति में वापस लिया जाएगा। पंचायत ने यह फरमान पिछले माह नौ अप्रैल को सुनाया था। यह बात जब जलगांव में रह रही भुक्तभोगी महिला को पता चली, तो उसने हिम्मत जुटाकर जाति पंचायत के 10 लोगों के विरुद्ध जलगांव के ही चोपड़ा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। जलगांव के एसएसपी प्रवीण मुंडे के मुताबिक, पुलिस ने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन आफ पीपुल फ्राम सोशल बायकाट (प्रिवेंशन, प्राहिबिशन एवं रीड्रेशल) एक्ट की धारा पांच व छह के तहत मामला दर्ज किया है। जलगांव पुलिस ने जांच के लिए यह मामला अकोला के पिंजर पुलिस थाने को स्थानांतरित कर दिया है। गौरतलब है कि मार्च, 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दूसरी शादी की वैधता के सिलसिले में एक बड़ा फैसला दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि एक बेटी अपने पिता की दूसरी शादी की वैधता को अदालत में चुनौती दे सकती है। जस्टिस आरडी धनुका और जस्टिस वीजी बिष्ट की पीठ ने अपने फैसले में 66 वर्षीय महिला की याचिका स्वीकार कर ली जिसमें परिवार अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल याचिकाकर्ता महिला ने अपने पिता (दिवंगत) की दूसरी शादी की वैधता को चुनौती देते हुए साल 2016 में परिवार अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। महिला ने याचिका में दलील दी थी कि उसके पिता ने उसकी मां की साल 2003 में मृत्यु हो जाने के बाद दूसरी शादी कर ली थी लेकिन पिता की मृत्यु के बाद साल 2016 में उसे पता चला कि उसकी सौतेली मां ने अपनी पिछली शादी से तलाक नहीं लिया था। Post Views: 293