ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य महाराष्ट्र में कोरोना नियमों का पालन न करने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना! सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश 28th November 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: दक्षिण अफ्रीका में इस सप्ताह सामने आए कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ‘ओमीक्रॉन’ (Onicron) के चलते दुनियाभर के कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें राज्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय देश से राज्य में आने वाले सभी यात्री भारत सरकार के निर्देशों द्वारा शासित होंगे। घरेलू यात्रियों को या तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना चाहिए या फिर 72 घंटे के लिए वैध आरटी-पीसीआर रिपोर्ट साथ रखनी होगी। कोरोना नियमों का पालन न करने वालों से अधिक दंड वसूलने का निर्देश दिया गया है। कोरोना नियमों का पालन न करने पर संगठन या प्रतिष्ठान पर प्रत्येक मामले में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जानें- क्या हैं नए दिशा-निर्देश की खास बातें… • टीकाकरण जरुरीः टिकट अथवा बगैर टिकट वाले किसी भी कार्यक्रमों के आयोजक व उसमें सहभागी होने वाले सभी लोगों के लिए टीकाकरण जरुरी होगा। • दुकान, मॉल, समारोह, सम्मेलन व सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के लिए सम्पूर्ण टीकाकरण आवश्यक। यूनिवर्सल पास के अलावा फोटो वाले कोविन प्रणाम पत्र भी इसके लिए प्रमाण होंगे। 18 साल से कम आयु वालों के लिए स्कूल द्वारा दिए गए पहचान पत्र और चिकित्सकिय कारणों से टीका न लेने वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरुरी होगा • महाराष्ट्र में प्रवेशः विदेशों से राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश लागू होंगे। घरेलू यात्रियों के लिए सम्पूर्ण टीकाकरण अथवा 72 घंटेके लिए वैध आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरुरी होगा। • बंद कमरे, थिएटर, मंगल हॉल में होने वाले किसी भी कार्यक्रम के मामले मेंआयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। ऐसे समारोह स्थल जहां कि क्षमता निश्चित नहीं है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास क्षमता निर्धारित करने का अधिकार होगा। • यदि किसी बैठक में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या 1000 से अधिक है, तो स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित करना होगा और स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऐसी किसी भी बैठक की निगरानी के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजेगा। • कोई भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यदि वह उचित समझे, किसी भी समय, अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में पाबंदियों का विस्तार कर सकता है। बगैर सार्वजनिक नोटिस जारी किए प्राधिकरण के आदेश 48 घंटे से ज्यादा समय तक प्रभावी नहीं रहेंगे। • हमेशा मास्क ठीक से पहनें। नाक और मुंह को हमेशा मास्क से ढककर रखना चाहिए। रूमाल को मास्क नहीं माना जाएगा। मास्क के तौर पर रुमाल पहनने वाले दंड के पात्र होंगे। हमेशा सामाजिक दूरी (6 फीट की दूरी) रखें। हाथों को बार-बार और साफ साबुन या सैनिटाइज़र से धोएं। आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के लिए व्यक्ति, साथ ही संगठन, प्रतिष्ठान जो कोविड नियमों का पालन नहीं करते हैं, वे दंड के भागी होंगे। रुपये का जुर्माना। • कोरोना नियमों का पालन कराने में विफल रहने वाली संस्थाओं पर भी 10,000रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। • यदि कोई संगठन या प्रतिष्ठान नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि उसके आगंतुक, ग्राहक आदि कोविड आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे संस्थान या प्रतिष्ठान को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि कोविड 19 की अधिसूचना लागू रहेगी। • यदि कोई संगठन या प्रतिष्ठान स्वयं कोविड अनुपालन व्यवहार का पालन करने में विफल रहता है तो प्रत्येक मामले में 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। • टैक्सी अथवा निजी चार पहिया वाहन व बस में कोरोना नियमों का पालन न करने पर 500 रुपए का दंड वसूला जाएगा। साथ ही सेवा प्रदान करने वाले वाहन चालक, सहायक पर भी 500 रुपए का दंड लगाया जाएगा। बस के मामले में यह दंड राशि हर बार 10 हजार रुपए होगी। Post Views: 290