ब्रेकिंग न्यूज़मुंबई शहर

मुंबई: कार में सीट बेल्‍ट लगाना हुआ अनिवार्य, उल्‍लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस करेगी सख्‍त कार्रवाई

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शहर में आज एक नवंबर से कार में सीट बेल्‍ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। सीट बेल्‍ट न लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्‍ट अनिवार्य कर दी गई है।
मुंबई ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 11 नवंबर से अगर कोई बिना सीट बेल्‍ट लगाये पकड़ा गया तो उस पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर मुंबई में 10 दिनों तक सीट बेल्ट जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
हालांकि, इस मामले में लोगों का कहना है कि ये अनुचित है शहर की सीमा में रहते हुए सीट बेल्‍ट लगाना जरूरी नहीं होना चाहिए।

क्‍यों किया जा रहा है अनिवार्य
बता दें कि बीते 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारत के मशहूर उद्योगपतियों में शुमार टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्‍त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया था कि साइरस मिस्त्री की मौत सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) नहीं पहनने और ओवर स्पीड के चलते हुए हुई है। मिस्‍त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्‍होंने सीट बेल्‍ट नहीं लगा रखी थी। अगर सीट बेल्‍ट लगायी होती तो उनकी जान बच सकती थी। उनकी मौत के बाद से ही इस तरह के अभियान को शुरू किया गया है। बता दें कि इससे पहले जसपाल भट्टी और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की भी मौत ऐसी ही सड़क दुर्घटना में हुई थी।

दिल्ली में 1000 रुपए का चालान
बता दें कि दिल्‍ली-एनसीआर के साथ अन्‍य शहरों में भी इसका सख्‍ती से पालन किया जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूल रही है। इसे लेकर पुलिस सोशल मीडिया से लेकर बहुत से स्‍थानों पर अभियान भी चला रही है। इसके साथ ही नियम का उल्‍लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है।

सीट बेल्‍ट अलार्म अनिवार्य
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार विनिर्माताओं के लिए भी पिछले माह कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्‍ट अलार्म अनिवार्य करने को लेकर नियमों का मसौदा जारी किया है। जिस प्रकार चालक सीट पर सीट बेल्‍ट अलार्म लगा होता है उसी तरह अब पिछली सीट पर भी इसे जल्‍द ही लगाया जाएगा।

जानें- कार के पीछे का सीट बेल्ट लगाना क्यों है जरूरी और क्या हैं नियम?
केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 138 (3) में पीछे के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) पहनना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर एक हजार रुपये का चालान हो सकता है।
ऑटो एक्सपर्ट के अनुसार, देश में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। मौत की ऐसी घटनाओं को देखते हुए सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) के नियमों का पालन करना जरूरी है। एक्सपर्ट के अनुसार, कार के आगे और पीछे बैठने वाले लोगों को सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि पीछे दी गई सीट बेल्ट का काम भी आगे वाली सीट बेल्ट की तरह ही होता है। सीट बेल्ट पीछे के पिलर से अटैच होती है। ऐसे में अगर एकदम से गाड़ी रुके तो सीट बेल्ट आपको पकड़ कर रखती है आगे नहीं गिरने देती। जब आप आगे की सीट से टकराते नहीं हैं, तो बचाव हो जाता है। एक्सपर्ट कें अनुसार, अगर आप सीट बेल्ट लगाते है। तभी हादसे के दौरान एयर बैग खुलते है।