ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरशहर और राज्य मुंबई: गर्भवती बहन के पेट में मारी थी लात, करना पड़ा था एबॉर्शन; कोर्ट ने दोषी को सुनाई साढ़े तीन साल की सजा 28th February 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: मुंबई सेशन्स कोर्ट ने मंगलवार को एक युवक को अपनी बहन के अजन्मे बच्चे की मौत का दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। मामला साल 2017 का है। विवाद के दौरान मनोज कराखे (23) ने अपनी गर्भवती बहन के पेट पर लात मार दी थी। इससे उनकी कोख में पल रहा 4 महीने का गर्भ मर गया था और डॉक्टरों को उनका एबॉर्शन करना पड़ा था। इस मामले में पीड़ित, उसकी मां, बहन और पति ने गवाही दी। झगड़े के बाद पेट पर मारी थी लातकराखे की बहन ने पुलिस को बताया था, मैं अपने पति के साथ रहती थी और भाई मनोज कराखे हमारे पड़ोस में रहता था। उसे पता था कि 16 अक्टूबर, 2017 को मैं चार महीने की गर्भवती थी। सुबह करीब 10 बजे मनोज और मेरी लड़ाई हुई। मेरे पति ने मामला सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद मनोज ने उसके साथ मारपीट की और उसने मेरे पेट पर लात मार दी। मैं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहन ने दर्ज करवाया था हत्या का आरोपइसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां सोनोग्रॉफी के बाद डॉक्टर ने बताया कि भ्रूण नहीं बच सका और उसे अबॉर्शन कराना पड़ा। इसके बाद बहन ने मनोज के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। कोर्ट ने कराखे को आईपीसी की धारा 316 के तहत दोषी माना है। Post Views: 264