ठाणेब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरशहर और राज्य मुंबई: सड़क दुर्घटना में घायल शख्स को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने पर कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा 31st January 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने सराहनीय फैसला सुनाते हुए दो लोगों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने सड़क दुर्घटाना में घायल शख्स को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया था। दोनों व्यक्तियों ने पीड़ित को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जिसके कारण उसकी मौत हो गई।ठाणे की एक कोर्ट ने दोनों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश आर वी ताम्हानेकर ने कल्याण सुनील रमेश कोट (37) और स्वप्निल नारायण कोट (31) को सेक्शन 304 के तहत बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। क्या है पूरा मामला?प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मृतक अनिल दगड़ू रणदीवे कोट भाइयों का ऑटो रिक्शा चलाते थे। साल 2016 में कोट भाइयों ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई कि रणदीवे ने उनका ऑटो रिक्शा वापस नहीं किया। जांच के दौरान पता चला कि रणदिवे का एक्सीडेंट हो गया था और इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी आरोपियों ने उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया। इसके बजाय आरोपी दूसरे ऑटोरिक्शा में घूमते रहे। रणदीवे कई घंटों तक सड़क पर पड़े रहे। इसके बाद आरोपियों ने जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।गौरतलब है कि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन भी लगातार इस बारे में जागरूकता फैलाते रहते हैं। लेकिन आज भी ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो ये सोचकर पीड़ित की मदद नहीं करते कि पुलिस और कोर्ट के चक्कर में कौन पड़ेगा। समय पर उपचार न मिलने के कारण कई बार पीड़ित की मौत हो जाती है। Post Views: 236