उत्तर प्रदेशब्रेकिंग न्यूज़ यूपी में अब आसान हुआ ‘होम बार लाइसेंस’ लेना, जानें- क्या हैं नए नियम? 14th June 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने ‘होम बार लाइसेंस’ (Home Bar License) यानी निजी बार खोलने के नियमों को आसान कर दिया है। इसके तहत अब बार खोलने के लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। कैबिनेट की एक बैठक में यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने निजी बार खोलने के नियमों को बिलकुल आसान कर दिया है। इसके तहत अब होम बार का लाइसेंस लेना बेहद आसान होगा। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि उप्र आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत घर पर निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस के प्रचलित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। लोग आवासीय परिसर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेश से आयातित मदिरा अपने परिजन, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों जिनकी उम्र 21 से कम न हो, उन्हें पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस स्वीकृत किए जाएंगे। लाइसेंस के लिए संबंधित व्यक्ति को मात्र 12 हजार रुपये देने होंगे और बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये जमा करने होंगे। लाइसेंस सालाना जारी होंगे। वहीं खास बात यह है कि होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा। Post Views: 253