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यूपी में लॉकडाउन हटाने की तैयारी, 1 जून से 55 जिलों में ढील, खुलेंगे बाजार और ऑफिस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर प्रदेश में कर्फ्यू में ढील दी गई है. 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील रहेगी. शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी. निजी कंपनियों के कार्यालय खुलेंगे, सभी सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट से अभी होम डिलीवरी ही होगी. हाईवे के किनारे ढाबे खुलेंगे मॉल, सिनेमाघर, क्लब ये सब बंद रहेंगे.
बता दें कि कुछ राज्‍य सरकारों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को जून के पहले और दूसरे हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है. वहीं कुछ राज्‍य जून महीने की पहली तारीख से कोविड प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं. यूपी में सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए कम संक्रमण वाले जिलों को छूट देने की बात कही है. छूट को लेकर मुख्‍य सचिव ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

इन जिलों में रहेगी सख्ती
गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया समेत कुल 20 जिलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी. यहां कोरोना कर्फ्यू पूरे हफ्ते जारी रहेगा. इन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, अगर 600 से केस कम होते हैं तो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी. बाकी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा.

7 बजे से 7 तक खुलेगा बाजार
55 जिलों में सख्ती से छूट रहेगी. दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक वो भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, खोलने की अनुमति रहेगी. शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी पहले की तरह लागू रहेगी. कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे. प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे.

क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा?
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे. सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी. स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की परमीशन होगी. धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों. अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई औसर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए खोलने की अनुमति होगी. प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी. कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे.